CG : स्कूल-कॉलेज, धार्मिक स्थलों के पास नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें, 100 मीटर की दूरी निर्धारित
बिलासपुर। राज्य शासन ने हाईकोर्ट को बताया है कि स्कूल-कॉलेज, धार्मिक स्थलों से अब 100 मीटर दूर शराब दुकानें रहेंगी। इसके पहले 50 मीटर की दूरी पर शराब दुकान खोलने का नियम था, जिसे बदल दिया गया है। इसके बाद भी कहीं शिकायत है तो सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।Continue Reading




















