दुर्ग। जिले में आम लोगों की मांगों और समस्याओं के त्वरित निराकरण का कार्य लगातार किया जा रहा है। जनदर्शन के अंतर्गत आज भी 52 आवेदन कलेक्टर के समक्ष् प्रस्तुत हुए थे। इन आवेदनों में एक आवेदक ने पैतृक संपत्ति में अपने अधिकार के लिए आवेदन लगाया था। आवेदक ग्राम गाड़डीह की मूल निवासी है। जिसने बताया कि उसके पिताजी ने दो विवाह किया है, जिसमें वह उनके प्रथम पत्नी की पुत्री है। पैतृक संपत्ति में 10 एकड़ जमीन आवेदक की शादी के पश्चात् उसे विवश कर सहमति ली गई और दूसरी पत्नी के तीनों लड़कों के नाम दर्ज कर दिया। एक एकड़ 65 डिसमिल जमीन आवेदक के नाम थी। जो कि 2017 में पिता के निधन के पश्चात् उसे गुमराह कर हड़प ली गई। न्यायलय के अनुसार बेटियों का हक भी पैतृक संपत्ति में होता है परंतु सौतेले भाईयों ने आवेदक को उनके इस अधिकार से वंचित कर रखा है। इसलिए आवेदक ने कलेक्टर के समक्ष् विवादित जमीन पर स्थगन लगाने की गुहार लगाई है। इस पर कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को आवेदन प्रेषित किया।
अतिक्रमण का मामला कलेक्टर के समक्ष् रखा गया। सूर्या मॉल के बगल वाला रोड जो कि नगर निगम के द्वारा बनाया गया है। यहां रोड के किनारे अवैध तरीके से अतिक्रमण कर 35 फीट की रोड को 10 फीट की रोड में तब्दील कर दिया गया है। रोड के किनारे में कई लोगों ने गैरेज खोल रखा है और कई लोगों ने बांस के पोल गड़ाकर घेरा बंदी कर रखी है। इस कारणवश इस रोड से कार व अन्य गाड़ियों का अवागमन मुश्किल हो गया है। कुछ असामजिक तत्व सड़क के बीचों बीच गाड़ी खड़ी कर देते हैं। गाड़ी हटाने के निवेदन पर बहसबाजी के लिए उतारू हो जाते हैं। इससे स्थानीय लोगों के बीच भय का भाव उत्पन्न हो गया है। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी को तुरंत इस विषय पर विधिपूर्ण कार्रवाई करने निर्देशित किया है।
वहीं जनदर्शन में इसके अलावा जमीन नक्शे में खसरा सुधार, शराब भठ्ठी के स्थानांतरण इत्यादि के प्रकरण प्राप्त हुए, जिसे संबंधित अधिकारियों को कलेक्टर ने प्रेषित किया और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।