टैक्स रिटर्न भरने के नियमों में बदलाव, नए नियम इसी हफ्ते से प्रभावी

नई दिल्ली: आयकर रिटर्न भरने वालों के लिए यह बड़ी खबर है। सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने के नियमों में बदलाव कर दिया है। नए नियम इसी माह 21 तारीख से प्रभावी माने जाएंगे।

वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार अब अलग इनकम ग्रुप और आय वाले लोगों को भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा। सरकार ने ज्यादा लोगों को टैक्स ब्रैकेट में लाने के लिए इनकम टैक्स फाइलिंग का दायरा बढ़ाया है। इस नए नियम के तहत अब ज्‍यादा से ज्‍यादा लोगों को टैक्‍स के दायरे में लाया जा सकेगा।

टैक्स रिटर्न भरने के नए नियम
• अगर किसी कारोबार में बिक्री, टर्नओवर या इनकम 60 लाख से ज्‍यादा है तो कारोबारी को रिटर्न फाइल करना होगा।
• अगर किसी नौकरीपेशा की कमाई सालाना 10 लाख रुपये से अधिक है तो भी उन्हें ITR दाखिल करना होगा।
• TDS और TCS की रकम एक साल में अगर 25,000 रुपये से ज्‍यादा है तब भी इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करना होगा
• 60 साल या उससे ज्‍यादा उम्र के आयकर दाताओं के लिए TDS और TCS की लिमिट 50,000 रुपये रखी गई है।
• बैंक सेविंग्‍स अकाउंट में जमा रकम 1 साल में 50 लाख या इससे ज्‍यादा है, तो ऐसे डिपॉजिटर्स को भी अपना टैक्‍स रिटर्न फाइल करना होगा।

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