हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की कैद, आय से अधिक संपत्ति के केस में सजा

चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट में बचाव पक्ष की दिव्यांगता के आधार पर सहानुभति रखने की दलील को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने हेली रोड, पंचकूला, ,गुरुग्राम, असोला की संपत्तियां भी सीज करने के आदेश दिए। सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें कस्टडी में ले लिया गया। सजा सुनाए जाने के वक्त उनके बेटे अभय चौटाला और उनके पोते अर्जुन और कर्ण चौटाला भी उनके साथ थे। वहीं अभय चौटाला ने कहा कि फैसले पर कहा कि वे हाइकोर्ट जाएंगे।

इससे पहले दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट में गुरुवार को सजा पर वकीलों की बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।चौटाला की ओर से वकील ने अदालत में दलील दी है कि उनकी उम्र 87 साल है और लंबे समय से बीमार हैं। उनके पास 60 प्रतिशत दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है, लेकिन अब वह 90 प्रतिशत दिव्यांग हो चुके हैं। स्वास्थ्य खराब रहता हैं और अपने कपड़े भी खुद बदल नहीं पाते। इससे पहले जेबीटी भर्ती मामले में जेल में सजा काट चुके हैं। जेल में रहते हुए 10वीं और 12वीं पास की है। वहीं, सीबीआई के वकील ने दलील दी है कि पूर्व सीएम को कम सजा देने से गलत संदेश जाएगा।

गौरतलब है कि चौटाला को अदालत ने 21 मई को दोषी करार दिया गया था। सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति के इस मामले में चौटाला के खिलाफ 106 गवाह पेश किए थे। पूर्व सीएम के खिलाफ सीबीआई ने 2005 में यह मामला दर्ज किया था। 2010 में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट के बाद 16 जनवरी 2018 को ओपी चौटाला के बयान दर्ज हुए थे। सीबीआई ने चौटाला और उनके बेटों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए थे।

ये है पूरा मामला

आय से अधिक संपत्ति का मामला कांग्रेसी नेता शमशेर सिंह सुरजेवाला की शिकायत पर सीबीआई ने 2005 में दर्ज करवाया था। सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किया था कि निर्धारित अवधि के दौरान ओपी चौटाला की आय उनकी 3.22 करोड़ रुपए की आय से 189 प्रतिशत अधिक थी। अजय चौटाला के पास उनकी वैध आय से 339.27 प्रतिशत अधिक संपत्ति थी। मई 1993 से मई 2006 के बीच उनकी वैध आय 8.17 करोड़ रुपये रही।

अभय चौटाला की संपत्ति 2000 से 2005 के बीच के आयकर आंकड़ों के अनुसार 22.89 करोड़ रुपए की उनकी कमाई से पांच गुना अधिक की थी। मामले में ईडी ने 6 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क कर ली है। इसमें दिल्ली, पंचकूला और सिरसा की प्रॉपर्टी शामिल है।

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