जांजगीर-चांपा: जांजगीर शहर में सुबह 6.00 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। जांजगीर-चांपा पुलिस अधीक्षक द्वारा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के मध्य शहर के मध्य से होकर गुजरने वाली भारी वाहनों को दुर्घटना एवं कानून व्यवस्था की दृष्टि से ग्राम करमंदा से मड़वा मार्ग में डायवर्ट करने की अनुमति एवं उक्त मार्ग में कुछ स्थानों पर आवश्यक सुधार कार्य करने हेतु आदेशित करने संबंधी पत्र प्रेषित किया गया है।
भारी वाहनों से होने वाली दुर्घटना एवं कानून व्यवस्था को देखते हुए दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के बीच शहर के मध्य से होकर गुजरने वाली भारी वाहनों को आगामी आदेश पर्यन्त ग्राम करमंदा से मड़वा मार्ग में डायवर्ट किया जाता है तथा उक्त मार्ग में आवश्यक मरम्मत कार्य करने के लिए लोक निर्माण विभाग, चांपा संभाग चांपा को आदेशित किया गया है।











