आधार, पैन और राशन कार्ड को लिंक कराने की आखिरी डेट 30 जून है। ऐसे में अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं दिया है तो जुलाई में आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। दरअसल आधार-पैन लिंक करने और डीमैट अकाउंट की KYC न कराना जरूरी है। तो ऐसे 3 कामों को आप फटाफट निपटा लें ताकि भविष्य में आपको परेशान न होना पड़े।
आधार-पैन लिंक
आधार कार्ड को पैन (PAN) से लिंक नहीं किया है तो इसे जल्दी निपटा लें। लेकिन अगर आपने 30 जून तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आपको 500 रुपए फीस देनी होगी। वहीं 1 जुलाई को या उसके बाद पैन-आधार लिंक पूरा होने पर 1,000 रुपए का चार्ज भरना होगा। आप आसानी खुद ही इनकम टैक्स पोर्टल के जरिए आधार कार्ड को पैन से लिंक कर सकते हैं। साथ ही आधार सेवा केंद्र की भी सहायता ले सकते हैं।
डीमैट अकाउंट की KYC
अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आपको 30 जून तक उसकी KYC पूरी कर लेनी होगी। नहीं तो डीमैट अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। इससे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकेंगे। अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीद भी लेते हैं शेयर्स अकाउंट तक ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। KYC पूरा होने और वैरिफाई होने के बाद ही काम पूरा होगा।
राशन कार्ड और आधार लिंक
राशन कार्ड के जरिए सरकारी योजनाओं के तहत कम दामों पर राशन लेने का फायदा बंद हो सकता है अगर आपने राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो। राशन कार्ड के जरिए सही लोगों को योजना का लाभ मिलता रहे इसके लिए सरकार ने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी किया है।