SCSS: 60 साल की उम्र वाले लोग इस बिंदास स्कीम से कमाएं मोटा फायदा, जानिए जरूरी बातें

नई दिल्ली -बुढ़ापे में पेंशन आय और ब्याज आय उनकी एकमात्र वार्षिक आय स्रोत होने पर वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। 75 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों पर कर कटौती करने के लिए बैंकों को लागू करने के लिए धारा 194P नई डाली गई है, जिनके पास बैंक से पेंशन और ब्याज आय है।

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