आरक्षण पर अर्जेंट हियरिंग आज, हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती

बिलासपुर। प्रदेश में 58% आरक्षण को निरस्त करने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सामाजिक कार्यकर्ता बीके मनीष ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ स्पेशल लीव पिटीशन दायर की है।छत्तीसगढ़ ( chhattisgarh) केलोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सिविल सेवा के सफल अभ्यर्थियों की सूची 30 सितंबर को जारी होने की संभावना पर अर्जेंट हियरिंग का आवेदन किया है। मुख्य न्यायाधीश उनके आवेदन से सहमत हुए तो जल्दी ही इसको सुनवाई के लिए लिस्ट करने का आदेश जारी कर सकते हैं। आदिवासी समाज के नेता योगेश ठाकुर और जांजगीर-चांपा जिला पंचायत की सदस्य विद्या सिदार की ओर से भी दो याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल करने की तैयारी है।

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