ऑटो एक्सपो में दी जा रही कर में छूट पर हाई कोर्ट की रोक, परिवहन आयुक्त ने ऑटो डीलर्स को लिखा पत्र…

रायपुर। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में चल रहे ऑटो एक्सपो में गाड़ी खरीदने पर रोड टैक्स में दी जा रही छूट को हाई कोर्ट ने स्थगित कर दिया है. इसके साथ ही परिवहन आयुक्त ने इस आदेश पर तत्काल कार्रवाई के लिए ऑटो डीलर्स को पत्र लिखा है.

परिवहन आयुक्त ने ऑटो डीलर्स को लिखे पत्र में बताया कि 24 मार्च से 05 अप्रैल तक साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित ऑटो एक्सपो में वाहन विक्रय पर मोटरयान कर में एकमुश्त 50 प्रतिशत छूट प्रदान करने संबंधी 24 मार्च को अधिसूचना जारी की गई थी. इस पर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से अधिसूचना के प्रभाव और संचालन को स्थगित किया है.

बता दें कि रायपुर में लगे ऑटो एक्सपो में लाइफटाइम टैक्स पर 50% की छूट दी जा रही है. इसको लेकर कोरबा और अंबिकापुर के ऑटोमोबाइल्स संचालकों ने याचिका लगाई थी, जिस पर आज सुनवाई करते हुए जस्टिस पी सेम कोसी ने रोक लगा दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 31 मार्च को होगी.

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