मनीष सिसोदिया के खिलाफ चार्जशीट पर 10 मई को सुनवाई, कोर्ट ने ED को दिया ये निर्देश

नई दिल्ली। दिल्ली में ‘शीशमहल ऑपरेशन’ की गहमा-गहमी के बीच AAP नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) के खिलाफ दाखिल प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने 10 मई को सुनवाई करने का फैसला किया है। शनिवार को कोर्ट ने ED को आदेश दिया है कि वह केस से जुड़े सबूत, जैसे- सीडी, डीवीडी, पैन ड्राइव आदि 8 मई तक कोर्ट में जमा करें।

राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के लिए 10 मई को सुनवाई होगी. आबकारी घोटाला मामले में ईडी की ये चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट है. सप्लीमेट्री चार्जशीट दाखिल करते हुए ईडी ने कोर्ट को बताया था कि आबकारी घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की आरोपी संख्या 29 हैं.

सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 2100 पेज

प्रवर्तन निदेशालय ने बताया था कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 2100 पेज हैं. राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को चार्जशीट की सॉफ्ट कॉपी 8 मई तक कोर्ट में दाखिल करने को कहा है. ईडी ने कोर्ट को ये भी बताया कि जांच में पाया गया है कि मनीष सिसोदिया के द्वारा आबाकारी मंत्री रहते हुए अब तक करीब 622 करोड़ रुपये तक की  आपराधिक आय का पता चला है

CBI ने सबसे पहले सिसोदिया को किया गिरफ्तार

आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले की जांच कर रही CBI ने सबसे पहले सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को मुख्य षड्यंत्रकारी बताया है. एजेंसी ने इस मामले में अब तक सिसोदिया और 11 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है।

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