नई दिल्ली
भारत में तकरीबन 55 से 60 प्रतिशत जनसंख्या पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है. ऐसे में किसानों को जीवनस्तर सुधर सके और उनकी आय दोगुनी हो जाए, इसके लिए सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं समय-समय पर लॉन्च की जाती रही हैं.ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना. इस योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 36 हजार रुपये( प्रति महीने 3 हजार) दिए जाते हैं.
पीएम किसान मानधन योजना की पात्रता
- 18 वर्ष और उससे अधिक और 40 वर्ष तक के किसान इस योजना में शामिल हो सकते हैं.
- 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि वाले सभी छोटे और सीमांत किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं.
- इस योजना के तहत किसानों को 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर 3000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी.
- किसान की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसकी पत्नी परिवार पेंशन के रूप में पेंशन का 50% प्राप्त करने की हकदार होगी.
- पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी पर लागू होगा.
कितना योगदान देना है?
किसानों को सेवानिवृत्ति की तारीख (60 वर्ष की आयु) तक पहुंचने तक पेंशन फंड में हर महीने 55 रुपये से 200 रुपये के बीच की राशि का योगदान करना होगा. 18 साल की उम्र में 55 रुपये और 40 साल की उम्र में 200 रुपये देने होंगे.
कैसे करें रजिस्ट्रेशन
किसान भाइयों को सबसे पहले अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) में जाना होगा. इसके बाद वहां सभी दस्तावेज जमा करने होगा और बैंक अकाउंट की जानकारी देनी होगी. कॉमन सर्विस सेंटरआधार कार्ड को आपके आवेदन पत्र से लिंक करना होगा. इसके बाद आपकों किसान कार्ड किसान पेंशन खाता संख्या के आपको सौंप दिया जाएगा.इसके अलावा किसान भाई कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर खुद अपने आप को इस योजना के लिए पंजीकृत कर सकते हैं
पीएम किसान मानधन योजना के बारे में अन्य जानकारियों के लिए किसान भाई कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट कर पर विजिट या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा जिला कृषि कार्यालय पहुंचकर भी वह इस बारे में पूछताछ कर सकते हैं.