भोपाल। पाकिस्तान के समर्थन में नारा लगाने युवक के सामने मध्यप्रदेश की अदालत ने जमानत देते समय अनोखी शर्त रखी है। आरोपी को अब भारत माता की जय के नारे के साथ थाने में तिरंगे को 21 बार सलामी देनी होगी। कोर्ट के आदेश के अनुसार आरोपित को हर माह के पहले और चौथे मंगलवार को सुबह 10 से 12 बजे के बीच ऐसा करना होगा। यह प्रक्रिया उसे 21 सप्ताह तक अपनानी होगी।
ताकि देश के प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा हो
कोर्ट ने अपने आदेश में इस अनोखी शर्त के पीछे की वजह का जिक्र भी किया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी शर्त आरोपी में जिम्मेदारी की भावना पैदा करने और उसमें देश के प्रति गर्व की भावना भरने के लिए रखी गई है, जिसमें उसने जन्म लिया और रह रहा है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार पालीवाल की एकलपीठ ने भोपाल के पुलिस कमिश्नर को शर्त का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आरोपित के जमानत के कागज में भी आवश्यक रूप से इस शर्त का उल्लेख किया जाए।
क्या है पूरा मामला ?
दरअसल, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के फैजल उर्फ फैजान पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान के समर्थन और हिंदुस्तान के विरोध में नारे लगाए। उसके खिलाफ 17 मई, 2024 को मिसरौद थाने में प्रकरण दर्ज किया गया। स्थानीय अदालत से जमानत निरस्त होने के बाद उसने जमानत के लिए हाई कोर्ट में आवेदन किया। पुलिस की ओर से एक वीडियो क्लिप भी प्रस्तुत की गई, जिसमें स्पष्ट है कि आरोपित नारा लगा रहा था।