भोपाल
जेल एवं गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि पुलिस विभाग की तरह ही जेल विभाग में भी पात्रता एवं वरिष्ठता के आधार पर उच्चतर रिक्त पद पर कार्यवाहक के रूप में पदस्थापना की जायेगी। उन्होंने बताया है कि इस संबंध में मध्यप्रदेश के राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन कर दिया गया है। कार्यवाहक अधिकारी उच्चतर पद का प्रभार मिलने पर यूनिफार्म धारण कर अधिकारों का उपयोग कर सकेंगे, किन्तु उन्हें वेतन भत्ते मूल पद के ही प्राप्त होंगे।
जेल मंत्री डॉ. मिश्रा ने बताया है कि राज्य सरकार जेल विभाग में प्रहरी को प्रभारी मुख्य प्रहरी, मुख्य प्रहरी को प्रभारी प्रमुख मुख्य प्रहरी, प्रमुख मुख्य प्रहरी को प्रभारी सहायक अधीक्षक जेल, सहायक अधीक्षक जेल को प्रभारी उप अधीक्षक जेल, उप अधीक्षक जेल को प्रभारी अधीक्षक जिला जेल के रूप में पदस्थ करने संबंधी आदेश महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ कर सकेंगे।
अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने जानकारी दी है कि जेल-कारागार अधिनियम में संशोधन किया गया है। संशोधन अनुसार जेल-कारागार अधिनियम 1894 (1894 का 9) की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा मध्यप्रदेश जेल नियम 1968 में संशोधन कर नियम 70 के पश्चात 70(क) उच्चतर पद श्रेणी पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्ति संबंधी संशोधन स्थापित किया गया है। इसके अनुसार उच्चतर पद पर प्रभारी के रूप में कार्य करने वाला शासकीय सेवक वरिष्ठता पर या ऐसे उच्चतर पद श्रेणी के वेतन पर कोई दावा नहीं कर सकेगा। पदेन शक्तियों का प्रयोग और पदानुसार वर्दी धारण कर सकेगा।