डीएमएफ घोटाला : रानू साहू, सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी को 19 मार्च तक रहना होगा जेल में… बढ़ी न्यायिक रिमांड

रायपुर। छत्तीसगढ़ में डीएमएफ घोटाले के मामले में तीन आरोपियों निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू, सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी को जेल भेज दिया गया है। विशेष अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए सभी पक्षों की रिमांड अवधि 19 मार्च तक बढ़ा दी है। इसके अलावा डीएमएफ घोटाले के सिलसिले में जेल में बंद सौम्या चौरसिया ने जमानत याचिका दायर की है, जिसे विशेष अदालत ने स्वीकार कर लिया है।

बता दें कि, पिछले साल 11 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने डीएमएफ घोटाले के सिलसिले में निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू और अन्य आरोपियों की 23.79 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। इन संपत्तियों में से 21.47 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति के रूप में पायी की गई थी। यह संपत्ति डीएमएफ घोटाले से अर्जित काले धन से अर्जित की गई थी।

करोड़ों नकदी और आभूषण किए थे जब्त

जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने ₹2.32 करोड़ की बेहिसाब नकदी और आभूषण जब्त किए। जब्त की गई राशि डीएमएफ गतिविधियों के निष्पादन के दौरान इन लोक सेवकों से प्राप्त रिश्वत का हिस्सा थी। नतीजतन, इस मामले में अपराध की कुल आय (पीओसी) आज तक ₹90.35 करोड़ तक पहुंच गई है। उस समय, चल और अचल दोनों तरह की ₹23.79 करोड़ की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया था।

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