शाहरूख खान के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन करने के मामले में रायपुर कोर्ट में केस दर्ज, 29 मार्च को होगी सुनवाई..

रायपुर। बाॅलीवुड के सुपरस्टार एक्टर शाहरूख खान की मुश्किले बढ़ने वाली है। शाहरूख खान के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन करने के मामले में रायपुर कोर्ट में याचिका दर्ज हुई है। कोर्ट ने 29 मार्च को सुनवाई की तिथि तय की है। याचिकाकर्ता फैजान खान ने विमल पान मसाला, फेयर एंड हैंडसम और रमी जैसे भ्रामक विज्ञापनों पर केस दर्ज कराया है।

कोर्ट ने अधिवक्ता फैजान खान की दायर याचिका को 11 मार्च को स्वीकार किया था। याचिकाकर्ता फैजान खान के अधिवक्ता विराट वर्मा ने इस सम्बन्ध में बताया कि शाहरूख खान एक बड़ी हस्ती है और वे भ्रामक विज्ञापनों के जरिए फेयरनेस क्रीम और पान मसाला से संबंधित उत्पादों का विज्ञापन कर रहे हैं। ऐसे विज्ञापनों से पान मसाला जैसे उत्पाद में वृद्धि होती है और उस पान मसाले में मौजूद तंबाकू से कैंसर होता है।

दर्ज याचिका में ये भी कहा गया कि रमी जैसे जुए का भी विज्ञापन करते है। इनज जुए में देश के युवा अपनी मेहनत की कमाई हार जाते है। उन्होंने कहा कि इस तरह के भ्रामक विज्ञापनों से देश के युवा, बच्चे भ्रमित होकर कैंसर, गरीबी जैसी समस्याओं के जाल में फंस रहे है। अधिवक्ता ने बताया कि इन उत्पादों को बनाने वाली कंपनियों और इन विज्ञापनों को प्रसारित करने वाली ओटीटी प्लेटफाॅर्म के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें ऐसे विज्ञापन पर रोक लगाने की बात कही गई है। रायपुर की दंडाधिकारी कृति कुजूर ने सिविल केस नंबर 99/2025 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

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