दो शिक्षकों को गंभीर कदाचार के आरोप में निलंबित

दुर्ग : दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड की शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला महुदा में पदस्थ दो शिक्षकों को गंभीर कदाचार और लापरवाही के आरोप में तत्काल निलंबित कर दिया गया है। संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग दुर्ग आरएल ठाकुर ने आदेश जारी करते हुए शिक्षक एलबी प्रफुल्ल साहू और शिक्षिका एलबी सीमा शर्मा को निलंबित किया है।

जांच में सामने आया कि शिक्षक प्रफुल्ल साहू ने त्रैमासिक परीक्षा ड्यूटी के दौरान छात्रों के सामने अपना मोबाइल लेकर सेल्फी स्टैंड के साथ वीडियो और फोटो बनवाए। इसके अलावा, उन्होंने प्रार्थना के समय सहकर्मी शिक्षिका पर उपहास और अनुचित टिप्पणी की और पढ़ाई के दौरान हारमोनियम बजाया, जिसे विभाग ने गंभीर कदाचार माना।

जांच रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि प्रफुल्ल साहू और सीमा शर्मा ने स्टाफ रूम को छोड़कर अलग कक्ष में बैठना शुरू किया, जिससे स्कूल का वातावरण दूषित हुआ और कर्मचारियों के बीच तनाव बढ़ा। इसके अलावा, सीमा शर्मा मध्यान्ह भोजन (MDM) की प्रभारी होने के बावजूद बच्चों को पर्याप्त और निर्धारित मेनू के अनुसार भोजन नहीं परोस रही थीं, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

संभागीय संयुक्त संचालक के आदेश में कहा गया कि शिक्षकों के इस रवैये से अभिभावकों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। यह न केवल सरकारी कार्य के प्रति गैर-जिम्मेदाराना रवैया दर्शाता है, बल्कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन भी है। इसे गंभीर कदाचार मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत कार्रवाई की गई है।

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