रायपुर – छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रषासन एवं विकास विभाग के पत्र दिनांक 14 दिसम्बर 2015 के परिपालन में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग ऐसे व्यक्ति/परिवारों की पहचान करना जिसकी जाति अथवा मूल निवास के संबंध में लोक/निजी दस्तावेजों में साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उनके संबंध में सामान्य सभा/विशेष बैठक की उद्घोषणा को जाति प्रमाण पत्र (सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र) बनाने में अभिलेखी साक्ष्य के रूप में मान्य करते हुए जाति प्रमाण पत्र (सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र) जारी किया जाना है।
आज उक्त संबंध में जोन स्तर पर नगर निगम जोन 1 के जोन कार्यालय में नगर निगम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग अध्यक्ष श्री सुन्दर लाल जोगी की अध्यक्षता में कार्यषाला रखी गई एवं इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रषासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी दिषा निर्देषों के अनुरूप विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यशाला में नगर निगम के अपर आयुक्त श्री अरविंद शर्मा, जोन 1 अध्यक्ष श्री विनोद अग्रवाल, वार्ड 4 पार्षद श्रीमती टेसू नंदकिषोर साहू, वार्ड 16 पार्षद श्रीमती गोदावरी गज्जू साहू, वार्ड 17 पार्षद श्रीमती दिलेष्वरी अन्नू राम साहू, वार्ड 18 पार्षद श्रीमती कामिनी पुरूषोत्तम देवांगन की मुख्य रूप से उपस्थिति रही। उक्त जानकारी नगर निगम जोन 1 के सहायक राजस्व अधिकारी ने दी ।











