छत्तीसगढ़: तीन दिन मांस-मटन का विक्रय पूर्ण रूप से रहेगा प्रतिबंधित

रायपुर: सम्पूर्ण नगर पालिक निगम रायपुर के परिक्षेत्र में चेट्रीचंड पर्व 2 अप्रैल, श्री रामनवमी पर्व 10 अप्रैल और महावीर जयन्ती पर्व दिनांक 14 अप्रैल को मांस-मटन का विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इस सम्बन्ध में छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के आदेश के परिपालन में नगर पालिक निगम रायपुर के स्वास्थ्य अधिकारी विजय पाण्डेय ने रायपुर नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से आदेश जारी किया है।

नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य अधिकारी विजय पाण्डेय ने बताया कि चेट्रीचंड पर्व 2 अप्रैल, श्री रामनवमी पर्व 10 अप्रैल, महावीर जयन्ती पर्व 14 अप्रैल को किसी भी दुकान में मांस-मटन विक्रय करते पाये जाने पर मांस- मटन जप्त करने की कार्यवाही की जायेगी और सम्बंधित व्यक्ति के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही भी की जायेगी। चेट्रीचंड पर्व 2 अप्रैल, श्री रामनवमी पर्व 10 अप्रैल,महावीर जयन्ती पर्व 14 अप्रैल को नगर पालिक निगम रायपुर के जोन स्वास्थ्य अधिकारीगण / जोन स्वच्छता निरीक्षकगण मांस- मटन के विक्रय पर प्रतिबन्ध के आदेश का व्यवहारिक पालन सुनिश्चित करवाएंगे और इस के लिए अपने -अपने सम्बंधित जोन क्षेत्रों के मांस -मटन की दुकानों का सतत निरन्तर पर्यवेक्षण करेंगे।

Share this news:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *