राजधानी रायपुर में धारा 144 लागू,धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस पर लगाया गया प्रतिबंध

रायपुर। राजधानी रायपुर में धारा 144 लागू कर दिया गया है. शहर के बीचो बीच लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों की वजह से परेशान अधिकारियों ने प्रदर्शन पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। रायपुर जिला प्रशासन ने इसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का इस्तेमाल किया है। अब कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारी अपने टेंट हटा लें नहीं तो कार्रवाई होगी।

राजधानी रायपुर में लगभग पिछले 20 दिनों से विद्युत संविदा कर्मचारी संघ प्रदर्शन कर रहे हैं जिन्हे रायपुर जिला प्रशासन ने नोटिस भेजा है. इसमें कहा गया है, आपके विरोध प्रदर्शनों से राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है। इस धरना प्रदर्शन से आम जनता को कई प्रकार की असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।
इस नोटिस में कहा गया है, मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत रायपुर जिले की सीमा में धरना, रैली और जुलूस आदि प्रतिबंधित कर दिया है। नोटिस में संविदा कर्मियों को अपना धरना खत्म कर टेंट आदि हटा लेने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने की स्थिति में एकतरफा कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

बता दें कि संविदा कर्मियों का प्रदर्शन 10 मार्च से चल रहा है। प्रदर्शनकारी रोजाना नए-नए तरीके से अपनी ओर ध्यान खींचने की कोशिश कर प्रदर्शन कर रहे हैं। संविदा कर्मियों ने अब तक अर्धनग्न, कफन ओढ़कर और घुटनों के बल चलकर प्रदर्शन कर चुके हैं.

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