दुकानों में डस्टबिन अनिवार्य : निगम की टीमों ने 17 दुकानों पर मारा छापा

रायपुर। रायपुर शहर की दुकानों में अब डस्टबिन रखना अनिवार्य है। नगर निगम ने इसका फरमान जारी कर दिया है। जिन दुकानों में डस्टबिन नहीं मिल रहे उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर भी सख्ती बरती जा रही है। हर दुकान में पन्नी, पॉलीथिन रखने पर भी नगर निगम की टीम जुर्माना कर रही है।

पिछले 24 घंटे में निगम जोन 5 की टीम ने चंगोरा बाजार और गोल चौक इलाके में छापा मारा। 20 दुकानों में सिंगल यूज प्लास्टिक मिला, दुकानदारों पर 2650 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जोन 2 की टीम ने देखा कि 17 दुकानों में कोई डस्टबिन नहीं है। 17 करोबारियों पर 3150 रुपये फाइन लगाया गया। ये छापेमार कार्रवाई देवेंद्र नगर इलाके में की गई। सभी 17 दुकानदारों को निगम की टीम ने कड़ी चेतावनी दी है, और दुकान में डस्टबिन रखने को कहा है।

कार में भी डस्टबीन अनिवार्य

नगर निगम रायपुर ने कारों में भी डस्टबिन अनिवार्य कर दिया है। महापौर एजाज ढेबर के निर्देश के बाद से गाड़ियों के सभी शो रूम नई कारों के साथ डस्टबिन दे रहे हैं। नगर निगम का निर्देश है कि कारों में डस्टबिन हमेशा हो और कचरा इसी में डाला जाए, बाद में कूड़ा किसी सही जगह पर फेंका जाए। रायपुर में डस्टबीन को लेकर इस तरह की अनिवार्यता पहली बार है। दरअसल स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में रायपुर को देश का सबसे साफ शहर बनाने की कवायद जारी है।

सिंगल यूज प्लास्टिक भी बैन

1 जुलाई से छत्तीसगढ़ में सिंगल यूज प्लास्टिक भी बैन कर दिया जाएगा। हाल ही में गोलबाजार में 7 दुकानों में छापा मारकर नगर निगम की टीम ने लगभग 200 किलोग्राम प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त की, कारोबारियों पर कुल 20 हजार रुपये का फाइन भी लगाया गया। सिंगल यूज प्लास्टिक की कैटेगरी में प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, गुब्बारे की स्टिक, प्लास्टिक झंडे, कैंडी स्टिक, थर्माकोल, प्लास्टिक कप, प्लेट, चम्मच, ग्लास वगैरह शामिल हैं। इसे लेकर भी दुकानों की जांच जारी है।

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