UGC के दिशा-निर्देश: रिजल्ट से 180 दिन के भीतर विवि छात्रों को दें डिग्रियां

नई दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को एक सर्कुलर जारी कर चेताया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को क्वालीफाइंग एग्जाम के रिजल्ट जारी होने के 180 दिनों की अवधि के भीतर सभी सफल छात्रों को डिग्री देने को कहा है।

यूजीसी की ओर से जारी दिशा-निर्देश संबंधी सर्कुलर को उम्मीदवार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की आधिकारिक वेबसाइट- ugc.ac.in पर पढ़ और डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और कॉलेज के प्राचार्यों को भेजे पत्र में यह भी कहा है कि वह उन विश्वविद्यालयों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जो यूजीसी के नियमानुसार निर्धारित समय-सीमा में डिग्री उपलब्ध कराने में विफल रहेंगे।

यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ओर जारी आधिकारिक सर्कुलर में कहा गया है कि उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) द्वारा प्रस्तावित विभिन्न कार्यक्रमों में नामांकित छात्रों को डिग्री देने में देरी के संबंध में बड़ी संख्या में शिकायतें और आरटीआई प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए, आयोग ने यह निर्णय किया है कि छात्रों को अर्हता प्राप्त करने और उनके लिए पात्र बनने की तारीख यानी फाइनल रिजल्ट की तारीख से 180 दिन के भीतर उन्हें डिग्री और मार्कशीट उपलब्ध कराई जाए।

यूजीसी ने पत्र में कहा कि यह बताने की जरूरत नहीं है कि किसी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद समय पर डिग्री प्राप्त करना एक छात्र का अधिकार है। यूजीसी ने आग्रह किया कि सभी उच्च शिक्षा संस्थान नियमों का पालन करें और निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर योग्य छात्रों को डिग्री प्रदान करें। ताकि उन्हें किसी और संस्थान में दाखिला लेने में समस्या न आए।

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