रायगढ़: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में लिफ्ट देने के बहाने युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में चार आरोपियों को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपियों पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता को दो लाख मुआवजा देने का आदेश भी न्यायालय द्वारा दिया गया है।
घटना 6 जुलाई 2020 की है। जहां पीड़िता अपने घर से निकल कर अपने रिश्तेदार के घर जा रही थी। इस दौरान ट्रांसपोर्ट नगर बाईपास के पास एक युवक ने उसका रास्ता रोककर उसे ज़बरदस्ती अपने साथ एक मकान में ले गया। जहां पहले से ही उसके तीन अन्य साथी मौजूद थे। चारों ने मिलकर बारी-बारी से युवती के साथ रेप किया और उसे डराया और धमकाया भी।
इस खौफनाक घटना के बाद पीड़िता किसी तरह चौकी जूटमिल पहुंची और इसकी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने धारा 376,376(घ) भादवि के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की और चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। विवेचना पूर्ण होने के उपरांत न्यायालय में चालान पेश किया गया।











