त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए जिले में आचार संहिता लागू…आदेश जारी

बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन के आदेश पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डोमन सिंह ने त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए आदर्श आचारण संहिता आदेश जारी कर दिया है। निर्वाचन के तहत जिले में रिक्त 9 सरपंच एवं 20 पंचों का चुनाव होगा। जिसके अंतर्गत जिले के 28 ग्राम पंचायत शामिल हैं।

जिले के जनपद पंचायत बलौदाबाजार अंतर्गत सरपंच के लिए ग्राम पंचायत सिरियाडीह, कोहरोैद, तुरमा, सुढ़ेला इसी तरह पंच के लिए ग्राम करदा वार्ड क्र.2, चंगोरी वार्ड क्र.13, चरौटी वार्ड क्र.1, भद्रापाली वार्ड क्र.2, जनपद पंचायत पलारी अंतर्गत सरपंच के लिए ग्राम पंचायत घोटिया पंच के लिए ठेलकी वार्ड क्र.6, तेलासी वार्ड क्र.7, गाड़ाभाठा वार्ड क्र.7, जनपद पंचायत कसडोल अंतर्गत पंच के लिए बरपाली वार्ड क्र.3, अमलीडीह वार्ड क्र.7 एवं 10, नरधा वार्ड क्र.15, इसी तरह जनपद पंचायत भाटापारा अंतर्गत ग्राम सुरखी में सरपंच के लिए एवं ग्राम निपनिया में वार्ड क्र.13 में पंच के लिए। इसी तरह जनपद पंचायत सिमगा अंतर्गत सरपंच के लिए ग्राम भैंसा एवं हथबंद पंच के लिए ग्राम खण्डुवा वार्ड क्र.10, रोहरा वार्ड क्र.14, धोधा वार्ड क्र.1, रावन वार्ड क्र.11 जनपद पंचायत बिलाईगढ़ अंतर्गत सरपंच के लिए ग्राम जुनवानी पंच के लिए ग्राम धौराभाठा घो वार्ड क्र.4, करियाटार वार्ड क्र.10 पण्डरीपानी वार्ड क्र.4, सलिहाघाट वार्ड क्र.1 सीमा क्षेत्र में प्रभावशील रहेगा। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुपालन में समस्त विभाग कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जारी आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों का कठोरतापूर्वक अनुपालन किया जाना है।

कलेक्टर डोमन सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी किया है। इसके तहत बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के अंतर्गत 28 ग्राम पंचायतों जहां निर्वाचन होने वाले ग्रामीण क्षेत्रों की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के घातक अस्त्र-शस्त्र यथा बंदूक, राइफल, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान,आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाओं एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा।

कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य के संपादन के लिए लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें चुनाव और मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन होने के कारण सहारे के रूप में लाठी रखना आवश्यक होता है।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति-दल भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय होगा। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस आदेश के संबंध में संबंधितों को सूचना पत्र जारी कर, सुनवाई सम्यक रूप से संभव नहीं है। इसलिए यह आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक की अवधि के लिए निर्वाचन होने वाले क्षेत्रों-ग्रामों की सीमा में प्रभावशील से होगा।

Share this news:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *