बेंगलुरू की एक स्पेशल कोर्ट ने 2019 में हुए पुलवामा अटैक को लेकर फेसबुक पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले 22 साल के आरोपी को 5 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश एडिशनल सिटी सिविल एंड सेशन जज गंगाधर सी एम ने दिया।
दरअसल, आरोपी फैज रशीद 19 साल का था और अपराध के समय कॉलेज का छात्र था। वह पिछले साढ़े तीन साल से हिरासत में है। कोर्ट ने आरोपी को धारा 153 ए (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और धारा 201 (सबूत गायब करना) के तहत दोषी पाया था। हालांकि धारा 124A (देशद्रोह) पर मुकदमा नहीं चलाया गया था। IPC की धारा 153-ए के तहत कोर्ट ने आरोपी को पहले 3 साल के साधारण कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। बाद में आईपीसी की धारा 201 के तहत तीन साल के कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
जानकारी के मुताबिक रशीद ने आतंकवादी हमले का जश्न मनाते हुए और सेना का मजाक उड़ाते हुए विभिन्न मीडिया संस्थानों की पोस्ट पर 23 टिप्पणियां की थीं। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष ने यह दिखाने के लिए सबूत पेश किए हैं कि आरोपी ने धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के इरादे से पुलवामा में CRPF जवानों पर किए गए हमले का समर्थन करते हुए अपने फेसबुक अकाउंट पर अपमानजनक पोस्ट किए थे, जो कि विभिन्न धर्मों के बीच सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल है, इससे सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका थी।