सरकारी और निजी सम्पत्ति पर बैनर-पोस्टर व होर्डिंग लगाने वाले पर होंगे कार्रवाही

रायगढ़। निगम प्रशासन की मंजूरी के बगैर सरकारी और निजी सम्पत्तियों पर बैनर-पोस्टर व होर्डिंग के जरिये विज्ञापन करने वालों की अब खैर नहीं। ऐसा पाए जाने पर आयुक्त ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। दरअसल शहर में कुछ ऐसे किस्म के लोग भी हैं, जो अधिकतर शासकीय और निजी सम्पत्तियों पर बिना किसी विधिवत अनुमति के धड़ल्ले से फ्लैक्स, पोस्टर-बैनर और दीवारों पर विज्ञापन लिखते हुए नियम कानूनों की बखियां उधेडऩे से बाज नहीं आते। यही वजह है कि ऐसे गैरकानूनी कृत्यों पर अंकुश लगाने अब निगम प्रशासन संजीदा हो गया है। ऐसे में आयुक्त संबित मिश्रा ने एक आदेश जारी कर इस पर रोक लगाने की पहल की है।
आयुक्त संबित मिश्रा ने नगर पालिका निगम क्षेत्र की जनता और खासकर कारोबारियों को जारी फरमान में ताकीद की है कि ननि प्रशासन की बिना विधिवत अनुमति के सरकारी और निजी सम्पत्तियों पर फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स, दीवार लेखन न करें। अगर कोई भी शख्स ऐसा करते पाया जाता है तो 3 रोज के भीतर उसे स्वेच्छा से हटा लें, अन्यथा 28 जनवरी के बाद उसके खिलाफ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई होगी। वहीं आयुक्त द्वारा जारी इस आदेश के बाद उन लोगों में हडक़म्प मचा है, जो ऐसा कर चुके हैं। अब देखना है कि 28 जनवरी के बाद भी कोई शख्स ऐसे कृत्य में लिप्त पाया गया तो निगम प्रशासन उसे सबक सिखाने के लिए क्या सचमुच सख्त होगा।
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