CG News : पटाखा दुकानों में आग से बचाव के संबंध में एडवाइजरी जारी, पालन नहीं करने पर होगी कड़ी कार्रवाई…

बलौदाबाजार : जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी नगर सेना बलौदाबाजार भाटापारा द्वारा जिले में संचालित सभी स्थायी एवं अस्थायी पटाखा दुकानों में आग से बचाव के संबंध में एडवाइजरी (सलाह) जारी किया गया है। जांच के दौरान स्थायी एवं अस्थायी पटाखा दुकानों द्वारा नियमों का पालन नहीं करने पर छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम 2018 एवं छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन नियमावली 2021 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी श्री एस. डी. विश्वकर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पटाखा दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे कपड़ा, बास, रस्सी, टेंट इत्यादि का न होकर अज्वलनशील सामग्री से बने टिन शेड द्वारा निर्मित होना चाहिए। पटाखा दुकान एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी (साइड) पर एवं एक दूसरे के सामने नहीं बनाई जाए। पटाखा दुकानों में प्रकाश व्यवस्था हेतु किसी भी प्रकार के तेल लैम्प, गैस लैम्प एवं खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबन्धित होना चाहिए।

किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबन्धित होनी चाहिए। विद्युत तारों में ज्वाइंट खुला नहीं होना चाहिए एवं प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्युज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए, जिससे शार्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह स्वतः बन्द हो जाए। दुकाने ट्रांसफार्मर के पास न हो और उसके ऊपर से हाई टेंशन पावर लाइन नहीं गुजरती हो। प्रत्येक पटाखा दुकान में 5 केजी क्षमता का डीपीएस अग्नि शामक यन्त्र होना चाहिए। इसकी मारक क्षमता 6 फीट की होती है। दुकानों के सामने कुछ अंतराल में 200 लीटर क्षमता के ड्रम की व्यवस्था बाल्टियों के साथ होनी चाहिए। पटाखा दुकानों के सामने बाइक व कार की पार्किंग प्रतिबंधित होना चाहिए। अग्निशमन विभाग एवं एम्बुलेंस का फोन नंबर दुकान परिसर के कुछ स्थानों में लगाया जाना चाहिए। अग्निशमन वाहन को उपलब्धता के अनुसार शाम 7 बजे से 10 बजे (रस ऑवर) के समय स्टैंड बाई ड्यूटी हेतु उपलब्ध कराया जा सकता है।अग्निशमन वाहन के मूवमेंट के लिए र्प्याप्त स्थान होना चाहिए।

Share this news:

Leave a Reply

Your email address will not be published.