पुलिस ने छह लाख रूपये की धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार

कोरबा। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी राजेन्द्र कुमार राठौर पिता स्व० श्री बहोरन लाल राठौर निवासी नरईबोध का थाना कुसमुण्डा उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थी प्रायवेट स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत् है तथा प्रार्थी के पिताजी स्व० बहोरन लाल राठौर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल विभाग में नौकरी करते थे। जिनका वर्ष 1997 में स्वर्गवास हो गया है। जिनके स्थान पर कुछ विभागीय नियमों बदलाव के कारण अनुकम्पा नियुक्ति किसी को नही मिल पाया था।

जिसकी जानकारी राहुल दुबे निवासी भुलसीडीह कोरबा को थी जो प्रार्थी को अनुकम्पा की नौकरी दिलाने का झांसा देकर अपने साथी राकेश कुमार तिवारी के साथ प्रार्थी के घर कई बार आये और दोनो अपने आप को नेता बताते हुये व अपना परिचय नेता, मंत्री तथा मंत्रालय में होने का विश्वास दिलाकर प्रार्थी से 05लाख रूपये की ठगी किया गया तथा प्रार्थी के मामा बाबूजी राठौर से दीपका क्षेत्र में एसईसीएल क्वाटर दिलाने के नाम पर 01 लाख रूपये, कुल 06 लाख रूपये की धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट पर थाना कुसमुण्डा में आरोपीगण के विरूद्ध धारा 420,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।


प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक कोरबा भोजराम पटेल द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री लितेश सिंह के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी कुसमुण्डा निरीक्षक लीलाधर राठौर के नेतृत्व में आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु थाना कुसमुण्डा से विशेष टीम गठित किया गया तथा आरोपियों की पतासाजी में टीम जुट गई।

पतासाजी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि आरोपीगण अपने भुलसीडीह व फरसवानी में छिपकर रह रहे है जिन्हे घेराबंदी कर पकड़ा गया, आरोपियों से घटना के संबंध में पूछताछ करने पर नौकरी लगाने के नाम पर व क्वाटर दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर रकम लेना स्वीकार करने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

 

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