हाईकोर्ट में याचिका: शैलेंद्र दुबे के चुनाव लड़ने पर उठे सवाल

बिलासपुर: स्टेट बार काउंसिल 2025 चुनाव को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। Shailendra Dubey Nomination Case में हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल और छत्तीसगढ़ शासन को नोटिस जारी कर 24 सितंबर तक जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मामला इस बात से जुड़ा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य शैलेंद्र दुबे ने बिना पद से इस्तीफा दिए चुनाव में भाग लेने के लिए नामांकन फॉर्म दाखिल कर दिया।

याचिका में दावा किया गया है कि 30 सितंबर को स्टेट बार काउंसिल छत्तीसगढ़ का चुनाव होना है। इस बीच बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी। इसमें स्पष्ट किया गया था कि कोई भी सदस्य यदि अपने वर्तमान पद से इस्तीफा नहीं देता है, तो वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाएगा।

इसके बावजूद शैलेंद्र दुबे ने, जो पिछले 11 वर्षों से अपने पद पर बने हुए हैं, चुनाव 2025 के नोटिफिकेशन के पहले बिना त्यागपत्र दिए ही नामांकन दाखिल कर दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह नियमों का सीधा उल्लंघन है और इससे चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं।

हाईकोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद मामले को गंभीर मानते हुए सभी संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 24 सितंबर को पेश होने वाले जवाब के बाद अदालत इस मामले में क्या रुख अपनाती है।

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