तीन तलाक के फैसले पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की रोक, इस्लामी शरिया कोर्ट को नोटिस

बिलासपुरः शरिया कोर्ट के तीन तलाक के फैसले पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही राज्य, रायपुर के इदारा-ए-शरिया इस्लामी कोर्ट और महिला के शौहर को नोटिस जारी किया है।

जस्टिस पी सेम कोशी की अदालत ने तीन तलाक से संबंधित केस की सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा हैय़

रायपुर की एक मुस्लिम महिला ने इदारा-ए-शरिया इस्लामी कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उस महिला की याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया गया है। इससे पहले वन स्टॉप सखी सेंटर में काउंसलिंग नाकाम रहने के बाद याचिकाकर्ता ने महिला पुलिस स्टेशन में अपने शौहर और ससुरालवालों के खिलाफ शिकायत की थी

महिला के शौहर और ससुरालवालों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस बीच प्रतिवादी महिला के शौहर ने तीन तलाक की पेशकश की, जिस पर शरिया कोर्ट ने महिला के खिलाफ तीन तलाक का आदेश दिया था।

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