बिजली विभाग में लाइनमैन के 3000 पदों पर भर्ती रद्द, नए सिरे से विज्ञापन जारी करने HC ने दिया आदेश

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में विद्युत वितरण कंपनी की ओर से की जा रही 3000 लाइनमैन की भर्ती के विज्ञापन को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। इस आदेश के बाद अब विद्युत वितरण कंपनी को फिर से भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करना होगा और हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करना होगा।

हाईकोर्ट के जस्टिस पी सेम कोशी ने माना है कि उम्मीदवारों को बोनस अंक देने में भेदभाव किया जा रहा है। इसलिए विज्ञापन को निरस्त कर नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।

छत्तीसगढ़ राज्य पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने परिचारक (लाइनमैन) के 3000 पदों पर सीधी भर्ती के लिए 12 अगस्त को विज्ञापन जारी किया था। इसमें करीब एक लाख 36 हजार बेरोजगार युवाओं ने आवेदन किया था। चयन का आधार 10वीं की बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंक और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में कार्य अनुभव के बोनस अंक मिलाकर बनाई गई। भर्ती मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाना था। 10वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को 70 प्रतिशत वेटेज देना था। इसी तरह कार्य अनुभव के लिए एक से तीन साल तक के अनुभवी को 20 अंक और तीन साल से ज्यादा अनुभव वाले को 30 अंक देने का प्रावधान रखा गया था।

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