महासमुंद : शिशुपाल पर्वत पिकनिक स्पॉट और ट्रैकिंग पॉइंट में पेड़ काटने और कूड़ा कचरा फैलाने पर प्रतिबंध

महासमुंद। जिले के सरायपाली विधानसभा अंतर्गत आने वाले ( बूढ़ा डोंगर ) शिशुपाल पर्वत पिकनिक स्पॉट और ट्रैकिंग पॉइंट में सैर करने वालों के लिए कुछ नियम शर्ते लागू कर दिए गए है।

शिशुपाल पर्वत के प्रमुख द्वार पर अब वन विभाग के आदेशानुसार गठित समिति ने बेरियर बनाकर पर्वत में चढ़ने वाले प्रति व्यक्ति पर 20 रुपए शुल्क लिये जाने का प्रावधान किया गया है। अब हर रोज सुबह से यहां समिति के सुरक्षा गार्ड मौजूद रहा करेंगे। इसके अलावा शिशुपाल पर्वत के नीचे या ऊपर प्लास्टिक का उपयोग करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा अब शिशुपाल पर्वत पर मदिरा पान करना पूर्ण वर्जित कर दिया गया है।

इससे पहले ऊपर पहाड़ में ही शराब सेवन करते लोग अक्सर नजर आते थे। लेकिन अब बिना अनुमति के पर्वत के ऊपर टेंट लगाना भी वर्जित है। वन विभाग ने अब शिशुपाल पर्वत पर आग लगाने से लेकर पेड़ काटने और कूड़ा कचड़ा फ़ैलाने को पूर्ण प्रतिबंध कर दिया है। वन विभाग का मानना है कि यह जैव विविधता से पूर्ण एक दर्शनीय स्थल है।

वन विभाग के आदेशानुसार गठित समिति ने बेरियर बनाकर, पर्वत में चढ़ने वाले प्रति व्यक्ति पर 20 रु शुल्क लिये जाने का प्रावधान किया है। नियम तोड़ने पर 15 हजार तक की जुर्माना और एक साल तक की जेल हो सकती है। वन विभाग ने पहली बार ऐसे कड़ा नियम बनाया है जिसमे पर्वत और वन संरक्षण को लेकर बनाए गए हैं।

Share this news:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *