हाईकोर्ट में रात को हुई अर्जेंट सुनवाई, निर्माण हटाने रायपुर नगर निगम की कार्रवाई पर लगाई रोक

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रायपुर के कैलाशपुरी में एक निर्माण हटाने को लेकर नगर निगम की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. इस संबंध में पीड़ितों की ओर से लगाई गई याचिका की हाईकोर्ट में अर्जेंट सुनवाई हुई.

रात के समय हाईकोर्ट ने नगर निगम की कार्रवाई को रोकने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई गुरूवार को होगी. हाईकोर्ट में यह मामला 2016 से चल रहा है.

इस मामले में हाईकोर्ट में पहले सीमांकन करने और उसके बाद कोई कदम उठाने का आदेश दिया था. इस आदेश के होते हुए भी निर्माण हटाने की कार्यवाही की जा रही थी जिसे रोकने के लिए याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष याचिका लगाई थी. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शांतम अवस्थी, प्रांजल शुक्ला और अनिकेत वर्मा ने पैरवी की.

अतिक्रमण हटाने के एक मामले में हाईकोर्ट में अर्जेंट हियरिंग हुई. जस्टिस सावंत के सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ता के हक में आदेश दिया. कोर्ट ने घर तोड़ने की कार्रवाई पर यथास्थिति बनाने का निर्देश दिया. रायपुर के बूढ़ा तालाब क्षेत्र का मामला है. सरकारी जमीन बनाम निजी जमीन का विवाद है.

 

Share this news:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *