नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले एक आरोपी गिरफ्तार

जांजगीर-चांपा : मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी लक्ष्मीकांत साहू उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम सेमरिया द्वारा थाना बिर्रा में दिनांक 05.06.22 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि ग्राम देवरी थाना शिवरीनारायण निवासी दिलीप कुमार साहू उम्र 26 वर्ष इससे एवं भोलेनाथ साहू से थल सेना में नौकरी लगाने के एवज में 450000-450000 रूपये एवं भोलेनाथ साहू के भाई गुलशन साहू से वन विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर 350000 रूपये का मांग किया था। जो उनके झांसे में आकर तीनो वर्ष 2020-2021 में विभिन्न किश्तों मे नगदी एवं फोन पे के माध्यम से कुल 1027000 रुपये दिलीप साहू को दिये थे। प्रार्थी एवं उसके साथियों द्वारा नौकरी नहीं लगने पर आरोपी से पैसे की मांग करने पर आरोपी द्वारा पैसा वापस नहीं किया गया।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी दिलीप साहू निवासी देवरी के विरूद्ध थाना बिर्रा में अपराध क्रमांक 84/22 धारा 420 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी दिलीप साहू की पता तलाश की जा रही थी आरोपी के पूर्व में मध्यप्रदेश में रहने की सूचना प्राप्त होने पर बिर्रा पुलिस द्वारा दबिश दिया गया था किंतु आरोपी वहां नहीं मिला। आरोपी गिरफ्तारी के डर से लगातार फरार चल रहा था। आरोपी अपने घर से अन्यत्र ग्राम भुरकुंडा थाना पचपेढी जिला बिलासपुर मे छिपे होने की जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल बिर्रा पुलिस द्वारा दिनांक 24.12.22 को दबिश देकर आरोपी दिलीप साहू को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करते हुये धोखाधडी से अर्जित रकम को निजी कार्यों में उपयोग करना बताया गया। आरोपी के कब्जे से बैंक पासबुक एवं चेकबुक जप्त किया गया है।आरोपी दिलीप साहू उम्र 26 वर्ष निवासी देवरी को दिनांक 25.12.22 को न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया। आरोपी को गिरफ्तार करने में उप निरीक्षक अवनीश कुमार श्रीवास, सउनि रोहित भारद्वाज प्र.आर. नरेन्द्र पात्रे एवं राजेश कौशिक का विशेष योगदान रहा।

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