OPS और NPS में से कोई विकल्प नहीं चुनने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर

रायपुर : छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) लागू होने के बाद अभी भी कई अधिकारी-कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्होंने ओपीएस या एनपीएस ने कोई विकल्प नहीं चुना है। ऐसे कर्मचारियों के लिए वित्त विभाग ने अंतिम पत्र जारी किया है। वित्त विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि 8 मई 2023 तक ओपीएस या एनपीएस के विकल्प का चयन करना अनिवार्य है। इस समय सीमा तक कोई विकल्प का चयन नहीं करने पर एनपीएस के लिए सहमति मानते हुए कार्यवाही की जाएगी।

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